आदिवासी राज्य में भीड़ पर हमलों और लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड विधानसभा अपने आगामी सत्र में एक एंटी-लिंचिंग बिल पेश कर सकती है, जिसमें कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान हो सकता है। सूत्रों की मानें तो लिंचिंग करने वालों के लिए मौत की सजा का भी प्रावधान होगा। एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि झारखंड (लिंचिंग रोकथाम) विधेयक, 2021 झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में 16 से 22 दिसंबर तक आने की संभावना है।