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Jammu News: जीएसएस के लिए सदस्यता शुल्क में मिली 80% तक की छूट

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अमर उजाला ब्यूरो
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जम्मू। सहकारिता विभाग ने ग्राम पंचायतों में गठित होने वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति (जीएसएस) के नए सदस्यों को हिस्सा राशि में 80 प्रतिशत तक की छूट दी है। विभाग ने जीएसएस की सदस्यता शुल्क को 500 से घटाकर अब 100 रुपये तय किया है। इससे प्रदेश के 285 ब्लाकों की सैकड़ों ग्राम पंचायतों में जीएसएस गठन की प्रक्रिया तेज होगी। दूसरा सरकार की हिस्सा राशि में छूट योजना से प्रदेश की वंचित रही ग्राम पंचायतों के करीब 22 हजार से ज्यादा नए सदस्यों को 85 लाख रुपये की धनराशि का फायदा होगा। पंचायत स्तर नए जीएसएस गठन के लिए न्यूनतम 300 सदस्य होना आवश्यक है।

सदस्यता शुल्क ज्यादा होने के चलते ग्राम पंचायतों के सामने जीएसएस गठन के लिए नए सदस्य जुटाना समस्या बना हुआ था। सहकारिता विभाग को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर जीएसएस गठन मार्च 2023 तक करना था, लेकिन कई जिलों में ग्राम पंचायत ऐसी हैं, जिनमें सदस्य का कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में जीएसएस गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। फिलहाल जम्मू-कश्मीर में 285 ब्लाॅकों के करीब 40 फीसदी पंचायतों में ही जीएसएस का गठन नहीं हुआ है। इसकी वजह पंजीकरण शुल्क ज्यादा होना बताया जाता है। पंजीकरण शुल्क की समस्या को देखते हुए सहकारिता विभाग ने जीएसएस की सदस्यता शुल्क में 80 प्रतिशत तक की छूट दी है। इससे नवगठित जीएसएस में ग्रामीणों को महज 100 रुपये शुल्क में सदस्यता मिलेगी। इससे जीएसएस गठन में भी आसानी होगी और इसमें तेजी आएगी।
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लाखों किसानों को मिलेगा फायदा
नई गाइड लाइन के अनुसार हर पंचायत पर जीएसएस गठन से योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में आसानी होगी। सहकारिता विभाग की सचिव यशा मुदगल ने विभागीय वेबसाइट पर नई गाइड लाइन जारी कर सभी विभागीय अधिकारियों से जल्द से जल्द जीएसएस गठन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया से किसानों को सरकारी प्रतिनिधि के जरिए कृषि सलाह व खाद-बीज कीटनाशक व अन्य घरेलू उपयोग से जुड़ी सुविधाओं का भी आसानी से फायदा मिल सकेगा। लाखों किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
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