याचिकाकर्ता का तर्क है कि अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा जारी नोटिस अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 18 के तहत एक मजिस्ट्रेट को वेश्यावृत्ति करने के लिए वेश्यालय के रूप में उपयोग किए जाने वाले परिसर को खाली करने का आदेश देने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट का अर्थ अनुसूची के दूसरे कॉलम में निर्दिष्ट एक मजिस्ट्रेट है जो उस अनुभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम है। अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 18 के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम एक मजिस्ट्रेट या तो जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट है।
अधिवक्ता असीम साहनी को विस्तार से सुनने के बाद न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा ने पाया कि अतिरिक्त उपायुक्त को राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता को आरोपी नहीं बनाया गया है और कोई आरोप नहीं लगाया गया है और सुनवाई शुरू नहीं हुई है। अगली तारीख तक अतिरिक्त उपायुक्त, (एल एंड ओ), जम्मू द्वारा जारी नोटिस पर रोक रहेगी। संवाद