फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जम्मू कश्मीर: श्रीनगर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 20 साल जेल, दस लाख का लगा जुर्माना

Mon, 17 Oct 2022 11:26 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर

सार

सात साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को एक सप्ताह पूर्व दोषी ठहराया था। सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मोहम्मद मकबूल गनेई निवासी डीके पोरा शोपियां को सजा का फैसला सुना दिया।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नाबालिग छात्रा को ट्यूशन के बहाने घर बुलाकर दुष्कर्म करने के दोषी शिक्षक को शोपियां की अदालत ने बीस साल कारावास और दस लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि पीड़ित को सौंपी जाएगी। सात साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को एक सप्ताह पूर्व दोषी ठहराया था। 

विज्ञापन


सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मोहम्मद मकबूल गनेई निवासी डीके पोरा शोपियां को सजा का फैसला सुना दिया। अभियोजन के अनुसार गनेई ने 2015 में नाबालिग छात्रा को ट्यूशन के बहाने अपने घर बुलाया था।

जहां उससे दुष्कर्म किया। परिजनों की ओर से शिकायत मिलने पर शोपियां पुलिस थाने में आरपीसी की धारा 376/एफ, 342 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें