नाबालिग छात्रा को ट्यूशन के बहाने घर बुलाकर दुष्कर्म करने के दोषी शिक्षक को शोपियां की अदालत ने बीस साल कारावास और दस लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि पीड़ित को सौंपी जाएगी। सात साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को एक सप्ताह पूर्व दोषी ठहराया था।
सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मोहम्मद मकबूल गनेई निवासी डीके पोरा शोपियां को सजा का फैसला सुना दिया। अभियोजन के अनुसार गनेई ने 2015 में नाबालिग छात्रा को ट्यूशन के बहाने अपने घर बुलाया था।
जहां उससे दुष्कर्म किया। परिजनों की ओर से शिकायत मिलने पर शोपियां पुलिस थाने में आरपीसी की धारा 376/एफ, 342 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया।