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Jammu News: कोर्ट ने 4 के खिलाफ पीएसए किया खारिज, तत्काल रिहाई के आदेश

Sat, 23 Mar 2024 05:21 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने चार बंदियों के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत नजरबंदी के आदेशों को रद्द कर दिया है और किसी अन्य मामले में जरूरत न होने पर उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने टिक्कर कुपवाड़ा के राशिद हबीब जरगर, कुलगाम के अमीर अहमद राथर, परिमपोरा श्रीनगर के दानिश बशीर डार और चटरगाम, नौगाम के सुहैल शब्बीर गनी उर्फ इमरान के खिलाफ स्थानीय अदालतों के आदेश को खारिज कर दिया। संवाद
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