- पुलिस ने यूएपीए के तहत की कार्रवाई, कार से होता था हथियारों का परिवहन
संवाद न्यूज एजेंसी
बारामुला। पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले में आतंक के खिलाफ जारी जंग के तहत कार्रवाई करते हुए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक घर और एक वाहन को जब्त कर लिया है। जिस स्विफ्ट कार को जब्त किया गया उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हथियारों को इधर से उधर ले जाने और घर में दहशतगर्दों को शरण दी जाती थी।
पुलिस के अनुसार यह घर वानिगाम पाईन निवासी फारूक अहमद भट का है। इसका इस्तेमाल आतंकवादियों को शरण देने के लिए किया जाता था। यूएपीए की धारा 25 के तहत शक्तियों के तहत मामले की जांच कर रहे क्रेरी पुलिस स्टेशन के पुलिस उपाधीक्षक खालिद अशरफ ने सक्षम अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आतंकवाद की आय के दायरे में आवासीय घर और कार को कुर्क किया है।