अनंतनाग। सत्र न्यायाधीश अनंतनाग की अदालत ने शुक्रवार को बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। महिला थाना अनंतनाग में वर्ष 2022 में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने आदेश दिया है कि आरोपी को शेष जीवन कारावास में रहना होगा जो यौन हिंसा के अपराधों के खिलाफ एक मजबूत रुख और पीड़ितों, विशेष रूप से नाबालिगों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा को दर्शाता है। इसके अलावा न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनंतनाग को निर्देश दिया है कि वह मामले को तदनुसार संसाधित करे जिसमें न्यूनतम मुआवजा 10 लाख रुपये हो और अधिकतम मुआवजा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनंतनाग की ओर से तय किया जाए। संवाद