सांबा। रामगढ़ के कोलपुर में जिला उपायुक्त आयुषी सूदन ने आदेश जारी कर धारा 163 लागू कर दी है ताकि किसी प्रकार की अवांछनीय घटना से बचा जा सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीसी ने यह आदेश जारी किया है। इसमें पांच से अधिक लोगों का कोई भी समूह कौलपुर और आसपास के क्षेत्रों के भीतर किसी भी सार्वजनिक स्थान, सड़क या खुले क्षेत्र में इकट्ठा या या खड़ा नहीं होगा। चिकित्सा आपात स्थिति, आधिकारिक कर्तव्यों जैसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्रों के भीतर किसी भी विस्फोटक पदार्थ, पटाखे, आग लगाने वाले उपकरण या किसी अन्य खतरनाक वस्तु को नहीं ले जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की गोलीबारी, जलाना, या सामग्रियों को जलाना शामिल है जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। सभी व्यक्तियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अनुमेय सीमा से अधिक किसी भी मौजूदा सभा से तुरंत अलग हो जाएं और ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रहें जो शांति भंग करने के लिए उकसा सकती है या योगदान दे सकती है। ड्यूटी पर एंबुलेंस, फायर टेंडर और सरकारी अधिकारियों की आवाजाही सहित एसेंशियल सेवाओं को इन प्रतिबंधों से छूट रहेगी। बाहर से कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के उपमंडल विजयपुर के अंतर्गत आने वाले कौलपुर या उसके आसपास के क्षेत्रों की ओर नहीं जाएगा। एंबुलेंस, फायर टेंडर और ड्यूटी पर मौजूद सरकारी अधिकारियों को इन प्रतिबंधों से छूट रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।