श्रीनगर। पुलवामा किशोर न्याय बोर्ड ने बिना लाइसेंस स्कूटी चलाने पर गुरुवार को एक किशोर को यातायात संचालन में मदद करने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार किशोर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के स्कूटी चला रहा था, जिससे हादसा हो गया। इस संबंध में ख्रेव पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। जेजे एक्ट के पुनर्वास प्रावधानों के अनुरूप, बोर्ड ने किशोर को सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया। उसे ट्रैफिक पुलिस की सहायता करते हुए यातायात संचालन में मदद करने का काम सौंपा गया है। अवंतीपोरा पुलिस ने माता-पिता और अभिभावकों से अपील की है कि वे नाबालिगों को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न सौंपें। संवाद