सांबा। एनडीपीएस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 8,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार अगस्त माह में बाड़ी ब्राह्मणा में एनडीपीएस मामले में सागर राणा पुत्र सुखविंदर सिंह निवासी बरोट बनाल तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) मौजूदा निवासी रेलवे स्टेशन के पास बाड़ी ब्राह्मणा से 4.16 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। पुलिस ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में चालान प्रस्तुत कर मामला कोर्ट के विचार में लाया। न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उस पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया। संवाद