सांबा। लापरवाही से वाहन चालने से हुई सड़क दुर्घटना मामले में मुंसिफ न्यायालय ने आरोपी को बरी कर दिया। मामला बाड़ी ब्राह्मणा थाना अधिकार क्षेत्र का है। कोर्ट में दायर चार्जशीट के अनुसार लगाए आरोपों के अनुसार 20 अगस्त 2020 को बाड़ी ब्राह्मणा के सरोर बस अड्डे पर ट्रक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी जिसके चलते स्कूटी चालक की अस्पताल में मौत हो गई थी। आरोप के अनुसार ट्रक को आरोपी ट्रक चालक समीर उल इम्तियाज निवासी पुलवामा चला रहा था। पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर चालान कोर्ट के समक्ष पेश किया। कोर्ट में सबूतों और जांच में पर्याप्त तथ्यों की कमी को आधार बनाते हुए और अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा।