जम्मू संभाग में निजी कोचिंग संस्थानों की भरमार है, लेकिन पंजीकृत संस्थान के नाम पर 70 ही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने अब सभी कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण को अनिवार्य किया है। कोचिंग संस्थानों का अब एक साल के लिए पंजीकरण होगा। इसके बाद उन्हें फिर से इसका नवीनीकरण कराना होगा।
जम्मू संभाग में कुल कोचिंग संस्थानों की संख्या 1500 के करीब है। 2018 के बाद से कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण नहीं हुआ है। विभाग ने मई में कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण करवाने का आदेश दिया था। इसके तहत अभी तक 70 कोचिंग संस्थानों ने आवेदन किया, जबकि बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान पंजीकरण के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।
इसका बड़ा कारण एक-एक कमरे में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जो बच्चों के लिए किसी खतरे से कम नहीं हैं। ऑल जेएंडके कोचिंग ट्यूटोरियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि 2018 से पंजीकरण नहीं हो रहा है। 2014 में कोर्ट के आदेश के बाद तीन सेवानिवृत्त सेशनल जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट भी स्कूल शिक्षा विभाग लागू नहीं कर रहा है।
उन्होंने कहा कि हम तो तीन साल तक पंजीकरण की मांग कर रहे हैं। सरकार ऐसा प्रयास करे कि सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण हो और बिना पंजीकरण के कोई भी कोचिंग संस्थान न चले।