अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। निजी वाहनों से फूड डिलीवरी करने वाले लोगों के खिलाफ परिवहन विभाग कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे लोग या कंपनी जो निजी वाहनों का वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग कर रही हैं, उन्हें वाहनों का पंजीकरण वाणिज्यिक की श्रेणी में करवाना होगा। इसके लिए दिल्ली और चंडीगढ़ की तर्ज पर विशेष रंग की नंबर प्लेट दी जाएगी।
मंगलवार को एआरटीओ जम्मू रिहानी तबस्सुम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने फूड डिलीवरी में उपयोग निजी वाहन (बाइक) का उपयोग करने वाले चालकों को जागरूक किया। कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में निजी वाहनों का वाणिज्यिक उपयोग को लेकर नियम साफ है। दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में पिज्जा, फूड या अन्य तरह की डिलीवरी में वाहनों का पंजीकरण वाणिज्यिक की श्रेणी में होता है। यहां लोगों में जागरूकता का अभाव है। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में इस बात को लाएंगे ताकि ठोस नीति बने। अभी डिलीवरी करने वाले वाहनों की विशेष पहचान नहीं है, जो सुरक्षा के हिसाब से भी खतरा है। यह एक नीतिगत मामला है। परिवहन विभाग फूड डिलीवरी कंपनियों से बातचीत कर रहा है और कैसे वाहनों का उपयोग करते हैं, उसकी जानकारी मांगी गई है। वहीं, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बस स्टैंड क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान अवैध पार्किंग सहित अन्य नियमों का उल्लंघन करने की जांच की। वाहन चालकों से नियमों का पालन करने के लिए कहा गया।