जम्मू। जिले में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के भगोड़े अपराधियों को 30 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का नोटिस जारी हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट, सचिन कुमार वैश्य ने ये आदेश जारी किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बशीर अहमद उर्फ लाहू, जिसके खिलाफ पीएसए के तहत नजरबंदी का आदेश जारी किया गया है। वह 2022 से गिरफ्तारी से बच रहा है। पीएसए की धारा 12 के अनुसार, गुलजार अहमद को 30 दिन में जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश का पालन न करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एक वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं। इसी तरह मुकेश कुमार उर्फ गेशा के खिलाफ भी इन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। वह 2023 में पीएसए के तहत गिरफ्तारी से बच रहा है। ब्यूरो