केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहली बार पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है। आगामी 21 नवंबर को मतदान होगा। पूरी चुनावी प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी करानी होगी। बुधवार को राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के सभी पंचायत हलकों के लिए विस्तृत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी।
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रशासक और राज्य चुनाव आयोग की ओर से आगामी 26 अक्तूबर को आम चुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि दो नवंबर तय की गई है। इसके बाद तीन नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) की जाएगी। उम्मीदवार आगामी पांच नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे।
पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य चुनाव आयोग की ओर से पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता भी जारी कर दी गई है। लद्दाख के मुख्य चुनाव आयुक्त सुधांशु पांडेय के अनुसार प्रदेश में पंचायत हलकों के चुनाव का कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर पंचायती राज नियम-1996 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
वर्ष 2018 में हुए थे पिछले चुनाव
लद्दाख में पंचायत हलकों के लिए पिछले चुनाव आठ साल पहले नवंबर, 2018 में हुए थे। उस वक्त लद्दाख जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा था। इसमें केवल दो ही जिले लेह और कारगिल थे। पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के साथ लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद यह प्रदेश का पहला पंचायत चुनाव है।
चुनाव कार्यक्रम
-26 अक्तूबर : अधिसूचना जारी
-02 नवंबर : नामांकन की अंतिम तिथि
-03 नवंबर : नामांकन पत्रों की जांच
-05 नवंबर : नाम वापसी की अंतिम तिथि
-21 नवंबर : मतदान
-30 नवंबर : चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य