जम्मू। डीसी जम्मू नगर निगम क्षेत्र में आतिशबाजी, पटाखे और विस्फोटक सामग्री की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाने के साथ नियम तय कर दिए हैं। संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, उपनिदेशक फायर सर्विसेज, पुलिस, नगर निगम, राजस्व अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही पटाखों की बिक्री के लिए संबंधित डीलरों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे। विस्फोटक सामग्री के लिए मानदंड निर्धारित किए जाएंगे। इसमें लाइसेंस प्रक्रिया में दी गई शर्तों में बिक्री परिसर में उपयुक्त इलेक्ट्रिकल फिटिंग होगी। पटाखों के स्टाक के करीब एक हिस्से में एक सीएफएल ट्यूब लगाई जाएगी। कोई ढीली फिटिंग नहीं होगी। 18 वर्ष से कम उम्र या नशे की हालत में किसी भी व्यक्ति को पटाखों की लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति नहीं होगी। लाइसेंस प्राप्त परिसर में सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। वह विस्फोटक सामग्री जो अधिनियम धारा 6 (ए) के तहत मान्य नहीं है, उनकी बिक्री या रखने की इजाजत नहीं होगी। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए चॉकलेट बंम, चेन क्रैकर, (काली पटाखा, लूज क्रैकर), धनी पटाखा, दोदामा, सेवन शॉट आदि की बिक्री की इजाजत नहीं होगी। भारतीय ध्वनी स्तर के मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले पटाखों को थोक और खुदरा विक्रेता नहीं बेचेंगे। पटाखे और अन्य विस्फोटक सामग्री में एक मूल्य टैग होना चाहिए। यह आदेश अगले 60 दिन तक प्रभावी रहेगा।