फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिल्ली हाईकोर्ट: उमर अब्दुल्ला को झटका, अलग रह पत्नी पायल से तलाक मांगने की याचिका खारिज

Tue, 12 Dec 2023 02:48 PM IST
kumar गुलशन कुमार पीटीआई, नई दिल्ली

सार

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य हैं। पारिवारिक अदालत के इस विचार में हमें कोई खामी नहीं मिली है। अपीलकर्ता ऐसे किसी भी कार्य को साबित करने में विफल रहे हैं।
विज्ञापन
फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की एक याचिका को खारिज कर दिया है। इसके जरिये उमर ने अपने से अलग रह रही पत्नी पायल से तलाक मांगे जाने की अर्जी दायर की थी। इसे लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी अपील में कोई योग्यता नहीं है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें अब्दुल्ला को तलाक देने से इनकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दायर अपील में कोई दम नहीं है। अब्दुल्ला ने अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से इस आधार पर तलाक मांगा है कि पायल ने उसके साथ क्रूरता की है।

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य हैं। पारिवारिक अदालत के इस विचार में हमें कोई खामी नहीं मिली है। अपीलकर्ता ऐसे किसी भी कार्य को साबित करने में विफल रहा जिसे क्रूरता का कार्य कहा जा सकता है, चाहे वह उसके प्रति शारीरिक या मानसिक हो।
विज्ञापन


30 अगस्त 2016 को ट्रायल कोर्ट ने अब्दुल्ला की तलाक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि अब्दुल्ला 'क्रूरता' या 'परित्याग' के अपने दावों को साबित नहीं कर सके।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें