जम्मू। जम्मू सेंट्रल महाजन सभा के अध्यक्ष का कार्यकाल अब तीन साल का होगा। वहीं, अधिकतम कार्यकाल दो बार तक ही होगा, जो छह साल से ज्यादा नहीं होगा। ये फैसला रविवार को सभा के अध्यक्ष रोमेश चंद्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इस दौरान सभा के संविधान संशोधन समिति के अध्यक्ष यश पाल गुप्ता (मुख्य संरक्षक) की अध्यक्षता में संविधान में कुछ संशोधन किए गए, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया।
इन संशोधनों में सभा के अध्यक्ष के कार्यकाल को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करना शामिल है, जो 6 वर्ष से अधिक नहीं होगा। वहीं, अधिकतम दो बार कार्यकाल लगातार होगा। 11 सौ के शुल्क के साथ आजीवन सदस्यता को फिर से खोलने और अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए संशोधन किया गया है। सभी प्रतिनिधियों, कार्यकारिणी सदस्यों, पदाधिकारियों के पास आजीवन सदस्यता होनी चाहिए। इसके अलावा, मौजूदा जीवन सदस्यता को 100 रुपये जमा करके नवीनीकृत किया जाएगा। संरक्षक, पदाधिकारियों, कार्यसमिति के सदस्यों की संख्या 275 सदस्यों से अधिक नहीं होगी। बैठक में सुभाष जंडियाल, दिनेश गुप्ता (पार्षद), केबी जंडियाल, मुकेश महाजन आदि मौजूद रहे।