रियासी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अरनास तहसील में 18 से 21 अगस्त तक तीन दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। इसका आदेश डीएम इंदू कंवल चिब ने दिया है। इसके अंतर्गत तहसील में दवा दुकानों के अलावा सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का आदेश दिया गया है। बैंक खोलने की अनुमति मिली है। बेवजह लोगों के घरों से बाहर निकलने पर मनाही रहेगी। सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है, जिसमें एक साथ चार लोग एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। गौरतलब रहे कि कुछ दिनों से अरनास में कोरोना पॉजिटिव के कुछ मामले सामने आए हैं। इसके अलावा दो समुदाय में विवाद है। डीएम का आदेश दोनों मामलों से जुड़ा है।