अनंतनाग में जमात की संपत्ति जब्त की गई
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प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) पर और शिकंजा कसते हुए दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में संस्था से जुड़ी 90 करोड़ की संपत्तियों को राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने शनिवार को जब्त कर लिया। इनमें कृषि भूमि, बगीचे, शॉपिंग कांप्लेक्स, कार्यालय के साथ आवासीय ढांचे बनाए गए हैं। यह संपत्तियां जिले के 11 स्थानों पर हैं। संपत्तियों को जब्त करने का यह दूसरा मामला है।
शनिवार को यूएपीए की धारा-8 के तहत अनंतनाग के डीसी ने एसआईए की संस्तुतियों पर इन संपत्तियों को अवैध घोषित कर दिया। इनमें एक कनाल चार मरला जमीन में दो मंजिला इमारत बनी है। इसमें फ्लाह-ए-आम ट्रस्ट (एफएटी) का कार्यालय चल रहा है। इसके अलावा दांजीपोरा में जेईआई के नाम पर सर्वेक्षण संख्या 1299/956/496, अनंतनाग के शांगस में 12 मरला में बने दो मंजिला आवासों के साथ 16 और दस मरला जमीन जब्त की गई है।
दो दिन पहले भी एसआईए की टीम जिले की पांच तहसीलों में दबिश दे चुकी है। एसआईए से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि आतंकी गतिविधियों को फंड उपलब्ध न हो सके, इसके लिए राजस्व दस्तावेजों में भी संशोधन करते हुए नाम हटाया जाएगा। यह कार्रवाई देश विरोधी तत्वों और टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए की गई है ताकि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट किया जा सके।
जमात की 188 संपत्तियां चिह्नित
एसआईए ने पूरे प्रदेश में जमात की 188 संपत्तियों को चिह्नित किया है। इनके खिलाफ आगे कार्रवाई होगी। यह संपत्तियां करोड़ों रुपये की बताई जाती हैं। सूत्रों का कहना है कि जमात ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सरकारी जमीन पर संपत्तियां खड़ी कर रखी हैं।