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सीईओ अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगे शिक्षकों के तबादले

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जम्मू। जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) अब अपनी मर्जी से शिक्षकों का तबादला और अटैचमेंट नहीं कर सकेंगे। सीईओ को शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से मंजूरी लेनी होगी। तबादले और अटैचमेंट प्रक्रिया में सीईओ स्तर पर की जा रही नियमों की अनदेखी और अनियमितताओं को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है।
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विभाग ने शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एनुअल ट्रांसफर ड्राइव (एडीटी) शुरू की है। हाल ही में पाया गया है कि तबादले के लिए शिक्षकों से आवेदन लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने अस्थायी सूची तैयार की थी। अंतिम सूची जारी करने की प्रक्रिया में सीईओ स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया गया। ऐसे मामले राजोरी में सामने आए हैं, जहां पर सीईओ ने एडीटी नियमों को ताक पर रखते हुए तीन शिक्षकों को अटैच करने का आदेश जारी कर दिया। स्कूल शिक्षा निदेशक जम्मू को आखिरकार यह आदेश रद्द करना पड़ा। शिक्षा विभाग ने अब साफ किया है कि बिना विभाग के उच्च अधिकारियों की अनुमति के सीईओ किसी भी शिक्षक का तबादला या अटैचमेंट नहीं कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशक जम्मू रवि शंकर शर्मा ने कहा मुख्य शिक्षा अधिकारी अब उच्च अधिकारियों की अनुमति पर ही शिक्षकों का तबादला या अटैचमेंट कर सकते हैं।
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नियमों को हो रहा है उल्लंघन
जम्मू। अखिल जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख शिक्षक संघ के अध्यक्ष देव राज ठाकुर ने कहा कि एटीडी पारदर्शिता लाने वाली व्यवस्था है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। राजोरी की तरह ही अन्य जिलों में भी एडीटी निमयों का उल्लंघन हो रहा है। इसका मुकम्मल जांच होनी चाहिए।
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