श्रीनगर। जिला अदालत ने डिजिटल धोखाधड़ी के मामले में पंजाब के निवासी गुरप्रीत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। कश्मीर साइबर पुलिस ने उसे चार लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर आदिल मुश्ताक की कोर्ट ने कहा कि जमानत मिलने पर आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या फरार हो सकता है।