श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक विभागों द्वारा ‘कार्यकारी आदेशों’ के माध्यम से भर्ती नियमों को अधिसूचित करने की समयावधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। एक आदेश के अनुसार, 16 फरवरी 2024 को और 28 नवंबर 2024 को जारी आदेश के तहत प्रशासनिक विभागों द्वारा ‘कार्यकारी आदेशों’ के माध्यम से भर्ती नियमों की अधिसूचना के लिए समयावधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी जाती है।