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Jammu News: गैरहाजिरी के बाद कोर्ट में सरेंडर जुर्माना भरने के बाद मिली राहत

Sun, 14 Jun 2026 01:45 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
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सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने आरोपी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को वापस लेते हुए उसे नए जमानती मुचलके पर राहत प्रदान की है।
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अदालत में प्रस्तुत आवेदन के अनुसार आरोपी युगराज सिंह उर्फ जोधा ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर सरेंडर किया। आरोपी की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी है कि वह मामले की अगली तारीख को लेकर हुई वास्तविक गलतफहमी के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सका था। उसकी अनुपस्थिति जानबूझकर या अदालत की अवमानना करने के उद्देश्य से नहीं थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी की दलीलों पर विचार किया। न्यायालय ने व्यक्तिगत एवं जमानती बांड की जब्ती के स्थान पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जिसे आरोपी ने तुरंत जमा कर दिया। इसके साथ ही आरोपी की ओर से 60 हजार रुपये के नए जमानती बांड भी पेश किए गए जिन्हें अदालत ने स्वीकार कर लिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आदेश जारी करते हुए आरोपी के खिलाफ पूर्व में जारी गिरफ्तारी वारंट को वापस लेने का निर्देश दिया। अदालत ने इस संबंध में दायर आवेदन का निस्तारण करते हुए उसे मुख्य केस फाइल के साथ संलग्न करने के आदेश भी दिए। संवाद
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