राजोरी। जिला पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत नशीले पदार्थों से जुड़े एक मामले में आरोपी की अचल संपत्ति को कुर्क किया है। यह कार्रवाई प्रीवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेन्सेस एक्ट (पीआईटीनडीपीएस) यानि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम के तहत की गई है। कुर्क की गई संपत्ति में एक मंजिला आवासीय मकान शामिल है। इसकी अनुमानित कीमत 43,13,975 है। यह संपत्ति सौरभ कुमार पुत्र राजिंदर कुमार निवासी मुरादपुर राजोरी की बताई गई है। यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन राजोरी ने की। आरोपी जिले के विभिन्न पुलिस थानों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज कई एफआईआर में शामिल है।