उधमपुर। जिला पुलिस ने वीपीएन सेवाओं के इस्तेमाल के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान मीना शर्मा निवासी पनानू, मजालता के रूप में हुई है। उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन मजालता में एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि उसने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन किया है, जो जिले में वीपीएन सेवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। जांच के दौरान उसके मोबाइल नंबर पर वीपीएन सेवाओं का इस्तेमाल पाया गया, जिससे उक्त आदेश का उल्लंघन हुआ। मामले में आगे की जांच जारी है। उधमपुर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे मोबाइल फोन पर वीपीएन और अन्य प्रतिबंधित एप्स का इस्तेमाल करने से बचें।