जम्मू। आतंकी संगठन आईएसजेके कमांडर मलिक उम्मेद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। वर्ष 2021 में झज्जर कोटली पुलिस ने उम्मेद को पिस्टल, मैगजीन और नकदी के साथ गिरफ्तार किया था। शनिवार को तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू मदन लाल ने आरोपी की अर्जी पर सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि मामले की सुनवाई मध्य चरण में है। आरोपी के खिलाफ लगाए गए अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय हैं। आरोपी के पास जमानत लेने का कोई उचित आधार नहीं है। लिहाजा अर्जी खारिज की जा रही है।
11सीटीके02 : किला रोड बाजार के सामने बने सार्वजनिक शौचालय के बाहर लगी महिलाओं की लाइन।
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