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Jammu News: जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर पूर्व मंत्री बाबू सिंह की जमानत रद्द

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जम्मू। आतंकी फंडिंग मामले में पूर्व मंत्री जतिंदर सिंह उर्फ बाबू सिंह की जमानत रद्द कर दी गई है। वे जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। विशेष न्यायाधीश एनआईए जम्मू मदन लाल ने एसएसपी एसआईए द्वारा आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग वाले आवेदन पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।
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सात जून को अदालत की ओर से विभिन्न शर्तों के अधीन बाबू सिंह को अस्थायी जमानत दी गई थी। इन शर्तों में था कि वह अस्थायी जमानत की अवधि के दौरान अपना निवास नहीं बदलेंगे जोकि कठुआ में है, वह कठुआ की सीमाओं से बाहर नहीं जाएंगे। वह एसएसपी एसआईए जम्मू की ओर से प्रदान किए जाने वाले जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस पहनेंगे। प्रभावी उपयोग के लिए अनिवार्य सभी शर्तों का पालन करेंगे। 10 अगस्त को जीपीएस मॉनिटरिंग यूनिट ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी जिसके पैर पर न्यायालय के निर्देशानुसार जीपीएस ट्रैकर लगाया गया था, वह बिना अनुमति चंडीगढ़ की ओर गए। लखनपुर से पठानकोट और वहां से वाया होशियारपुर के आगे निचली अदालत की अनुमति के बिना गया। आरोपी ने सिर्फ पंजाब की अपनी पूर्व नियोजित यात्राओं के बारे में एसएसपी एसआईए जम्मू को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया है। एनआईए के एसएसपी ने इस ई मेल को याचिका में संलग्न भी किया। अनुरोध किया कि जमानत की शर्तों के उल्लंघन के लिए आरोपी को दी गई जमानत रद्द की जाए। विशेष न्यायाधीश एनआईए मदन लाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत रद्द कर दी।
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