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Jammu News: हाईकोर्ट ने कांस्टेबल की बहाली संबंधी याचिका खारिज की

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जम्मू। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजीव कुमार एवं यूसुफ वानी की खंडपीठ ने शब्बीर अहमद की याचिका को खारिज कर दिया। शब्बीर अहमद वर्ष 2000 में पुलिस कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हुआ था। वह अपने प्रोबेशन कार्यकाल एवं ट्रेनिंग के दौरान शुरूआत में ही गैर हाजिर रहा। वर्ष 2002 में उसे बर्खास्त कर दिया गया था। इस फैसले को शब्बीर ने अदालत में चुनौती दी। सीएटी ने 2021 में बर्खास्ती के आदेश को बरकरार रखा था। सीएटी के फैसले को शब्बीर ने फिर से चुनौती दी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि एक व्यक्ति जो शुरू से ही अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना शुरू कर देता है। वह यह दावा नहीं कर सकता कि उसने अपने नियोक्ता की संतुष्टि के लिए अपने कर्तव्यों का पालन किया है। व न केवल याचिकाकर्ता अनिवार्य बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरने में विफल रहा, बल्कि वह पुलिस लाइंस में अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा, जहां उसे प्रशिक्षण से वापस लेने के बाद तैनात किया गया था। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को पहले दिन से नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह अपने नियोक्ता को हल्के में ले रहा था।
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