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जवाब न देने पर आयुक्त सचिव निजी तौर पर पेश हों: हाईकोर्ट

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जम्मू। कैंसर रोगियों के लिए सुविधाओं के संबंध में दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्टन एवं न्यायाधीश एमए चौधरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि 2016 के निर्णय के अनुसार सरकार मेडिकल कॉलेजों में पीईटी स्कैन मशीनरी की स्थापना के संबंध जवाब देने में विफल हुई है। लिहाजा पिछले आदेश का अनुपालन करने के लिए अंतिम अवसर दिया जाता है। अगली तारीख को इसे लेकर जवाब दें। यदि ऐसा न हुआ तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हों।
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