जम्मू। स्कूल शिक्षा विभाग में राजनीति विज्ञान के वरिष्ठ लेक्चरर जहूर अहमद भट ने जम्मू और कश्मीर सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियम, 1971 के नियम 14 की वैधता को चुनौती दी है। यह प्रावधान किसी सरकारी कर्मचारी को राजनीति या धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन व मोहम्मद यूसुफ वानी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। इसके बाद सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।