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Jammu News: शहर में बिना लाइसेंस नहीं लगेंगी रेहड़ियां, 15 दिन में पंजीकरण करना जरूरी

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जम्मू। शहर में बिना लाइसेंस के रेहड़ियां जब्त होंगी। 15 दिनों के अंदर लाइसेंस बनाना अनिवार्य होगा। लाइसेंस न होने पर चालान काटा जाएगा। साथ ही रेहड़ियां भी जब्त होंगी।
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शहरभर में 4200 के करीब रेहड़ियां लगती है मगर इसमें 2200 के करीब रेहड़ीधारकों ने ही पंजीकरण करवाया है। अब बिना पंजीकरण के लग रही रेहड़ियों के चालकों को पंजीकरण करवाना होगा। मौजूदा समय में रेहड़ी धारक अवैध रूप से रेहड़ियां सड़कों किनारे लगाकर सामान बेच रहे हैं। इससे जाम लग रहा है। आम राहगीर और वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। शहर के कैनाल रोड, इंदिरा चौक, केसी चौक, गुम्मट बाजार, अखनूर रोड, सतवारी, गंग्याल सहित अन्य जगहों में अवैध रेहड़ियों की भरमार है। अब नगर निगम की ओर से पंजीकरण करवाने के लिए सूचित किया जा रहा है। पंजीकरण होने के बाद नगर निगम की ओर से रेहड़ियां लगाने के लिए स्थान निर्धारित किए जाएंगे।

क्या है हालत
फुटपाथों पर अवैध रूप से रेहड़ी लगाकर सामान बेचा जा रहा है। लोगों को मजबूरन सड़कों पर चलना पड़ रहा है। इससे हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं, रेहड़ी शुल्क नगर निगम को नहीं मिल रहा है। कैनाल रोड और अखनूर रोड में शाम को सड़क किनारे रेहड़ियों में सब्जियां बेची जा रही हैं।
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कोट
रेहड़ीधारकों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण न होने पर चालान किया जाएगा। जल्द से जल्द रेहड़ीधारक पंजीकरण करवाएं।
- लाल सिंह, डीसी राजस्व, नगर निगम
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