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Jammu News: दुष्कर्म की कोशिश के दोषी में पांच साल कैद

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जम्मू। प्रधान सत्र न्यायाधीश भद्रवाह सुनीत गुप्ता ने यासिर हुसैन लोन को दुष्कर्म की कोशिश करने के दोष में पांच साल कैद की सजा सुनाई है। 26 जून 2021 को थाथरी निवासी शिकायतकर्ता ने एसएचओ पुलिस स्टेशन महिला सेल डोडा में शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि उसकी शादी अख्तर हुसैन के साथ करीब चार महीने पहले हुई थी। उसका पति पेशे से ड्राइवर है। 21 जून 2021 को उसका पति जम्मू से उसे भी अपने साथ ट्रक में ले गया था।
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पति ने जम्मू से सीमेंट के बैग लादे थे और 25 जून 2021 को वे शाम लगभग 4 बजे जम्मू से निकले थे। जब वे बटोटे के चकवा नाले पर पहुंचे और वहां भोजन करने के लिए रुके तो उनकी मुलाकात यासिर हुसैन से हुई। वह भी एक टिप्पर चालक है। वह भी उसी दुकान पर भोजन कर रहा था। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसका पति यासिर हुसैन के साथ ड्राइविंग का प्रशिक्षण लेता था। निकटता के कारण यासिर उसके पति का वाहन चलाने लग गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक वह ट्रक की पिछली सीट पर सो रही थी तो यासिर हुसैन ने उससे दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान उसने शोर मचाया तो वह भाग गया। तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई।
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