जम्मू। हाईकोर्ट ने बांदीपोरा विभागीय पदोन्नत कमेटी को पटवारियों की पदोन्नित की सिफारिश करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश अली मोहम्मद माग्रे और न्यायाधीश संजय धर की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने कहा कि जब तक न्यायाधिकरण की ओर से कोई फैसला नहीं किया जाता। तब तक कमेटी किसी तरह की सूची जारी नहीं करेगी।