जम्मू। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट की सहयोगी अदालतों में तैनात स्टाफ की तबादला नीति में संशोधन किया गया है। अब स्टाफ को तीन साल की जगह दो साल के बाद ही एक जगह से दूसरी जगह तबादला किया जाएगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अली मोहम्मग माग्रे के प्रधान सचिव राजीव गुप्ता ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। न्यायिक कर्मचारी उत्थान एसोसिएशन ने इसे लेकर हाईकोर्ट में अपना प्रतिनिधित्वि सौंपा था। इस पर अमल करते हुए ट्रांसफर नीति में बदलाव किया गया है।