जम्मू। कश्मीर के सोपोर कस्बे में साफ सफाई को लेकर हाईकोर्ट ने जरूरी आदेश दिए हैं। शहरी निकाय विभाग निदेशक को आदेश दिया है कि अगली तारीख तक हलफनामा दायर करें और इसमें बताएं कि इसे लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो विभाग के निदेशक को निजी तौर पर कोर्ट में पेश होना होगा। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि कस्बे में कचरा फेंकने के लिए एक पर्याप्त स्थान स्थापित करें। साथ ही गंदगी उठाने और साफ सफाई के उचित प्रबंध करें। वीरवार को मुख्य न्यायाधीश अली मोहम्मद माग्रे और न्यायाधीश संजय धर की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। इस मामले पर अब 31 अक्तूबर को सुनवाई होगी। बारामुला के जिला उपायुक्त को इससे पूर्व में किए गए आदेशों के संबंध में रिपोर्ट भी जारी करने के लिए कहा गया है।