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चोरी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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जम्मू। कुख्यात चोर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जम्मू अमरजीत सिंह ने जमानत देने से मना कर दिया। आरोपी सन्नी बाली पर चोरी की तीन एफआईआर दर्ज हैं। लंगेह ने कहा कि मामले में सभी तर्क आरोपी के खिलाफ हैं। अपराधों की प्रकृति और गंभीरता व इसके आरोपों के समर्थन में सबूत की प्रकृति याचिकाकर्ता के खिलाफ है। लिहाजा उसे जमानत नहीं दी जा सकती, जबकि जांच भी प्रारंभिक चरण में है। मामले में जो कुछ भी कहा गया है, उसके लिए यह माना जाता है कि इस स्तर पर इस आवेदन में कोई योग्यता नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।
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