जम्मू। जम्मू-कश्मीर में निजी स्कूलों की फीस निर्धारण कमेटी (एफएफआरसी) ने फीस निर्धारण आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने वाले स्कूलों द्वारा खुद से स्कूल फीस तय करने को गैरकानूनी बताया है। एफएफआरसी के चेयरमैन पूर्व जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतर ने कहा कि निजी स्कूल खुद से फीस निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इस तरह की पहल सुप्रीम कोर्ट के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन करना है। चेयरमैन की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि ऐसे स्कूल खुद से फीस तय नहीं कर सकते हैं। एफएफआरसी द्वारा तय की फीस ही ली जा सकती है।