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निजी स्कूलों में सरकार लागू करे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति

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जम्मू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की मांग संबंधी याचिका पर उच्च न्यायालय ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उपरोक्त नीति को सभी निजी स्कूलों अच्छे तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायाधीश जावेद इकबाल बानी की खंडपीठ ने मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई की। कैसर अहमद भट द्वारा दायर जनहित याचिका में निजी स्कूलों में प्रवेश की नीति विकसित करने के लिए सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की गई जो समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत होनी चाहिए।
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केंद्र की ओर से बताया गया कि भारत सरकार द्वारा पहले से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है और यह निजी स्कूलों में प्रवेश से संबंधित सभी मामलों का ध्यान रखती है और इस तरह इसके लिए आगे किसी नीति की आवश्यकता नहीं है। निजी तौर पर पेश हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि वह स्वीकार करते हैं कि सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी नीति बनाई गई है, लेकिन फिर भी निजी स्कूल मनमानी और अवैध तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। यह नीति लागू की गई है या नहीं, यह भी नहीं बताया गया है। न्यायालय ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार स्कूलों में यह नीति अच्छे तरीके से लागू होगी।
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