जम्मू। सरकार ने सभी नामांकित नोटरी को वर्ष 2021 के लिए अपने नोटरी संबंधी कामों की वार्षिक रिटर्न 15 दिनों में जमा कराने के लिए कहा है।
इस संबंध में कानून, न्याय और संसदीय कार्य विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नोटरी नियम 1956 के नियम-14 के अनुसार हर नोटरी को जनवरी के पहले सप्ताह में पिछले वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए नोटरी संबंधी कामों का वार्षिक विवरण देना होता है। आदेश के बावजूद अधिकांश ने वर्ष 2021 के लिए अपना वार्षिक रिटर्न जमा नहीं किया है। सभी नामांकित नोटरी जिन्होंने वर्ष 2021 के लिए वार्षिक रिटर्न जमा नहीं की है, इसे जल्द से जल्द जमा करवाएं।