परिवहन विभाग ने जारी किए जम्मू-कश्मीर मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2023
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर की सड़कों पर पहली बार ओला, उबर की तर्ज पर मोबाइल एप आधारित टैक्सियां दौड़ती नजर आएंगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने जम्मू-कश्मीर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2023 जारी कर दिए हैं। इसके तहत एग्रीगेटर को पांच वर्ष का लाइसेंस दिया जाएगा और लोग मोबाइल एप से टैक्सी के साथ-साथ माल ढुलाई वाहन की भी बुकिंग कर सकेंगे।
परिवहन विभाग द्वारा नियमों के तहत कोई भी एग्रीगेटर आवेदन कर सकता है। आवेदक को एक समय के लिए पांच वर्ष का लाइसेंस दिया जाएगा। जो लाइसेंसिंग प्राधिकरण की जांच के बाद नवीनीकरण हो पाएगा। लाइसेंस मिलने के बाद एग्रीगेटर मोबाइल एप और 24-7 चलने वाला कंट्रोल रूम तैयार करना होगा। मोबाइल एप में प्रदेश की अधिकारिक भाषा, लाइव लोकेशन साझा करने की सुविधा, एप पर चालक का फोटो भी होनी चाहिए। कंट्रोल रूम से वाहनों पर नजर रखी जाएगी। एग्रीगेटर में शामिल होने वाले वाहनों का वैध पंजीकरण और परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, पीयूसी प्रमाण पत्र होना चाहिए। वाहन बीएस 6 उत्सर्जन मानक होना चाहिए। एप से टैक्सी बुक होने के बाद ड्राइवर द्वारा बुकिंग रद्द करने पर कुल किराए का 10 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा।
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एग्रीगेटर के ये होंगे शुल्क
लाइसेंस लेने का शुल्क 5 लाख रुपये, लाइसेंस का नवीनीकरण शुल्क 2500, डुप्लीकेट लाइसेंस 2500, लाइसेंस पर पता बदलने का शुल्क 2500 रुपये होगा। एग्रीगेटर के लिए सुरक्षा जमा राशि 100 बस या एक हजार अन्य वाहन के लिए एक लाख रुपये, 1000 बस या 1000 अन्य वाहन के लिए 2.50 लाख, 1000 से ज्यादा बस या अन्य वाहन के लिए पांच लाख रुपये देने होंगे।
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चालक के लिए ये होंगे नियम
वैध पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, दो वर्ष का ड्राइविंग अनुभव, चोरी, हिंसा आतंकी गतिविधियों में शामिल न हो। पुलिस सत्यापन। प्रत्येक चालक के लिए पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, प्रत्येक चालक के लिए 10 लाख रुपये तक का टर्म इंश्योरेंस, चालक के लिए वर्ष में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक दिन में एक चालक 12 घंटे से ज्यादा ड्राइविंग नहीं करेगा उसे दस घंटे का आराम देना होगा। दो फीसदी कम रेंकिंग मिलने पर चालक को प्रशिक्षण देना होगा।
किरायों का विनियमन
चालू वर्ष के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा अनुक्रमित शहरी टैक्सी किराया एग्रीगेटर सेवा का लाभ उठाने वाले ग्राहकों से लिए जाने वाले किराये के आधार पर होगा। एग्रीगेटर सेवाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहकों से लिया जाने वाला आधार न्यूनतम किराया कम से कम 3 किलोमीटर के लिए होगा। ताकि ग्राहकों को लेने के लिए तय की गई दूरी और उपयोग किए गए ईंधन की भरपाई की जा सके। एग्रीगेटर को आधार किराए से 50 फीसदी कम किराया वसूलने की अनुमति होगी।