गृह मंत्रालय ने आईपीएस (एजीएमयूटी-2000) बसंत रथ को सेवापूर्व सेवानिवृत्ति दी है। अंडर रूल 16 (3) आल इंडिया सर्विस (मौसम एवं सेवानिवृत्ति लाभ) रूल्स, 1958 के तहत जन हितों के लिए बसंत रथ को सेवा पूर्व सेवानिवृत्ति दी गई है। उन्हें तीन माह का वेतन व अन्य भत्ता लाभ दिया जाएगा।
बसंत रथ डीजीपी दिलबाग सिंह सहित अन्य कई मुद्दों में विवादों और सुर्खियों में रहे हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने उनका निलंबन काल छह महीने बढ़ाया था। इस आदेश के लिए बसंत रथ के अलावा मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर को सूचित किया गया है।
केंद्र सरकार की ओर से बसंत रथ को लेकर यूटी डिवीजन के प्रस्ताव और उनकी सेवा की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि उक्त अधिकारी का जन हितों के लिए सेवाकाल जारी नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद उनकी सेवापूर्व सेवानिवृत्ति का फैसला लिया गया।