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जम्मू-कश्मीर: एसआई भर्ती घोटाले के दो आरोपियों की जमानत खारिज, परीक्षा प्रक्रिया में हुई कई प्रकार की गड़बड़ी

Sat, 15 Jul 2023 06:16 PM IST
विमल शर्मा जेएनएफ, जम्मू

सार

जम्मू-कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में अनियमितताओं शिकायत मिली थी। इसके बाद सरकार ने इसकी जांच सीबीआई से करवाई थी। अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। 
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जम्मू कश्मीर पुलिस भर्ती परीक्षा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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न्यायमूर्ति राजेश सेखरी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में आरोपी यतिन यादव और प्रदीप कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। जम्मू-कश्मीर सरकार ने उप सचिव जीएडी के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) द्वारा जम्मू-कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों की जांच सीबीआई के माध्यम से करने का निर्देश दिया।

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सरकार द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। जांच समिति की रिपोर्ट से जेकेएसएसबी के अधिकारियों, मेसर्स मेरिट ट्रैक बेंगलुरु, लाभार्थी उम्मीदवारों और अन्य आरोपी व्यक्तियों के बीच आपराधिक साजिश का पता चलता है। जिससे उप निरीक्षकों के पदों के लिए लिखित परीक्षा के संचालन में भारी अनियमितताएं हुईं।

3 अगस्त 2022 को अधिकारियों अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी के के अलावा धारा 420 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। 12 नवंबर 2022 को 33 आरोपी व्यक्तियों, कुछ अज्ञात निजी व्यक्तियों, मेसर्स मेरिटट्रैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों और जेकेएसएसबी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ हुई।
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जांच एजेंसी ने निष्कर्ष निकाला है कि आरोपियों ने धारा 420-बी आईपीसी के साथ धारा 420, 411, 408 और 201 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध किया है।  

परेशान करने वाले मुकदमे शुरुआत में ही हो खत्म

यह सुनिश्चित करना न्यायालयों का कर्तव्य है कि तुच्छ और परेशान करने वाले मुकदमे को शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाएं, ताकि यह उस वास्तविक वादी के रास्ते में न आए जो न्याय की मांग कर रहा है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा, यह सच है कि अदालतों को अपने कार्यों के निर्वहन में अतिसंवेदनशील नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें बेईमान वादियों द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति मूकदर्शक बन जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति संजीव कुमार की पीठ ने कहा, यह सुनिश्चित करना अदालतों का कर्तव्य है कि तुच्छ और परेशान करने वाले मुकदमे को शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए, ताकि यह रास्ते में न आए। अदालत ने कारगिल में एक व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के बंटवारे के संबंध में एक याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

मामला, जैसा कि अदालत ने देखा, उपायुक्त कारगिल के समक्ष लंबित है। अदालत ने कहा, जमीन का मालिकाना हक, बंटवारे और सह-हिस्सेदारों के बीच शेयरों का वितरण आदि जैसे मामलों का फैसला राजस्व रिकॉर्ड के संदर्भ के बिना नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं या कार्यवाही से जुड़े किसी भी अन्य पक्ष को ऐसी रिपोर्ट पर आपत्ति जताने और उपायुक्त को इसे स्वीकार न करने के लिए राजी करने का समान अधिकार है/है।  याचिकाकर्ता केवल यह सुनिश्चित करने के लिए इस अदालत में आए हैं कि कार्यवाही किसी तरह लंबी चले।

कार्यवाही के लंबा खिंचने से जाहिर तौर पर याचिकाकर्ताओं को मदद मिलती है, जो दावा करते हैं कि विषय संपत्ति पर उनका कब्जा है। अदालत ने कहा कि कारगिल के उपायुक्त द्वारा अब तक कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया गया है और न ही याचिकाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल कोई कार्यवाही हुई है।

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