जम्मू। जम्मू के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ओम प्रकाश नामक व्यक्ति को दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया। ये मामला 2019 जम्मू जिले का है। आरोप था कि वह अभियोक्ता के घर गया परिवार के सदस्यों की अनुपस्थिति में दुष्कर्म किया। आरोपी को अभियोक्ता के पिता ने घर से निकलते हुए देखा। पीठासीन अधिकारी फास्ट ट्रैक कोर्ट अमरजीत सिंह लंगेह ने चालान को खारिज करते हुए कहा कि यदि अभियोक्ता ने पहले भी आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। यदि उसने इसे गुप्त रखने का विकल्प चुना तो ऐसी परिस्थिति में केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह कथित यौन उत्पीड़न में स्वेच्छा से भागीदार थी। इन दलीलों के साथ आरोपी को बरी कर दिया। जेएनएफ