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लघु खनिज इकाइयों के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेनी होगी सहमति : उपमुख्यमंत्री

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जम्मू। लघु खनिज आधारित इकाइयों को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति लेनी होगी। भूमि के शीर्षक सत्यापन के संबंध में संबंधित जिले के उपायुक्त से एनओसी भी प्राप्त करना होगी। विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने यह जानकारी दी। साथ ही बताया कि स्टोन क्रशर व हॉट एंड वेट मिक्स प्लांट संबंधित विभागों से एनओसी प्राप्त करने के बाद ही स्थापित किए जाते हैं। विधायक शेख खुर्शीद अहमद द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 23 फरवरी 2021 के एसओ 60 के अनुसार स्टोन क्रशर यूनिट की स्थापना के लिए भूविज्ञान और खनन विभाग से किसी एनओसी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों से लीज एग्रीमेंट, पर्यावरण मंजूरी और एनओसी प्रक्रियाधीन है। स्टोन क्रशर की कार्यक्षमता या गैर-कार्यक्षमता संबंधित जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आती है। ब्यूरो
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