जम्मू। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने में अतिरिक्त उपायुक्त अहम भूमिका निभाएंगे। राज्य सरकार ने उन्हें बतौर जिला अधिकारी तैनात किया है। सभी जिलों में अतिरिक्त उपायुक्त के पास यौन उत्पीड़न के मामलों पर कार्रवाई की शक्तियां रहेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव एम राजू ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। कामकाज की जगह पर महिलाओं से हिंसा होती है तो अतिरिक्त उपायुक्त महिला उत्पीड़न के तहत तय अधिनियम 2013 के तहत कार्रवाई कर पाएंगे। ब्यूरो