फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jammu News: हाईकोर्ट ने खारिज की हिजबुल के मददगार की जमानत याचिका

विज्ञापन
विज्ञापन
जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय की श्रीनगर स्थित न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार की खंडपीठ ने अनंतनाग के सल्लार निवासी जहूर अहमद मीर (37) की ज़मानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है। मीर पर हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकवादियों की कथित रूप से सहायता करने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चल रहा है। हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश के आठ नवंबर 2024 के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पहलगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 30/2022 के संबंध में मीर को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। मीर पर आतंकवादियों को रसद और आश्रय प्रदान करने और उनकी गतिविधियों में मदद करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष के अनुसार उसके खुलासे के आधार पर सुरक्षा बल होकर्ड जंगल में एक आतंकवादी ठिकाने तक पहुंचे थे जहां तलाशी अभियान के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के तीन आतंकवादी मारे गए थे। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें