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Jammu News: घो मन्हासा में भाजपा के दो पार्षदों की सदस्यता अयोग्य करार

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जम्मू। भाजपा व्हिप के खिलाफ वोट डालने में दोषी पाए जाने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नगरपालिका समिति घो मन्हासा में पार्षद जितेंद्र सिंह और कृष्ण लाल की सदस्यता को अयोग्य घोषित किया। मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष राजेंद्र सिंह चिब ने आवेदन शिकायत की थी।
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नगरपालिका समिति घो मन्हासा के चुनाव अक्टूबर 2018 में हुए थे और आवेदनकर्ता प्रधान व कृष्ण लाल उपप्रधान नियुक्त हुए। अप्रैल 2021 में जितेंद्र सिंह प्रधान और कृष्ण लाल दोबारा उपप्रधान बने। अक्टूबर में कृष्ण लाल ने उपप्रधान पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद पद के लिए 1 नवंबर को चुनाव करवाने की घोषणा की गई। भाजपा से मनोहर लाल और कांग्रेस से रामपाल मैदान में उतरे। घो मन्हासा में सात वार्ड में से पांच पार्षद भाजपा और दो कांग्रेस से थे। आरोप है कि व्हिप में जितेंद्र सिंह और कृष्ण लाल ने कांग्रेस के पक्ष में समर्थन किया। कांग्रेस के उम्मीदवार राम पाल ने भाजपा के मनोहर लाल पर 4-3 से जीत दर्ज की। दोनों पार्षदों ने व्हिप में पार्टी के खिलाफ वोटिंग की। ब्यूरो
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