फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jammu News: चावल मिल मालिक और पटवारी को 5 साल की सजा, फर्जी दस्तावेज पर लिया था 90 लाख कर्ज

विज्ञापन
विज्ञापन
जम्मू। फर्जी दस्तावेज पर बैंक से ऋण लेने के मामले में दो लोगों को पांच साल की कठोर कारावास की सजा दी गई है। इनमें एक चावल मिल का मालिक है और दूसरा उस समय का पटवारी है। चावल मिल मालिक गारू राम और पटवारी विनोद कुमार दोनों निवासी आरएस पुरा को क्रमश एक लाख और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। आरोप है कि गारू राम ने पटवारी के साथ मिलकर जमीन के दस्तावेज तैयार कराए। इसके जरिए पीएनबी बैंक कनाल रोड की शाखा से 30 लाख का ऋण और 60 लाख की लिमिट ली। बाद में लोन एनपीए हो गया। मामला 2009 का है। सीबीआई में केस दर्ज है। शुक्रवार को सीबीआई की जज ज्योति वाला ने सुनवाई करते हुए दोनों दोषियों को सजा और जुर्माना लगाया। जेएनएफ
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें