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जम्मू कश्मीर: दिवाली से पहले लोगों को झटका, पांच साल बाद बिजली 8 प्रतिशत महंगी, नई दरें हो चुकी हैं लागू

Fri, 14 Oct 2022 10:54 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू

सार

आयोग का दावा है कि वर्ष 2016-17 की दरों की तुलना में यह वृदि सिर्फ आठ प्रतिशत है। जबकि इस अवधि में मुद्रास्फीति की दर 24 प्रतिशत बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में बिजली दरें अन्य पड़ोसी राज्य की तुलना में कम हैं और हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों की तुलना में आधी हैं।
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जम्मू कश्मीर में बिजली महंगी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिवाली से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली का झटका मिला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जेईआरसी) ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही से बिजली दरों में संशोधन करते हुए लगभग सभी श्रेणी में 8 प्रतिशत तक वृदि कर दी है। पांच साल बाद यह नई दरें 1 अक्तूबर 2022 से प्रभावी होंगी।

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आयोग का दावा है कि वर्ष 2016-17 की दरों की तुलना में यह वृदि सिर्फ आठ प्रतिशत है। जबकि इस अवधि में मुद्रास्फीति की दर 24 प्रतिशत बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में बिजली दरें अन्य पड़ोसी राज्य की तुलना में कम हैं और हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों की तुलना में आधी हैं।  

घरेलू वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे उपभोक्ताओं के लिए प्रति किलोवाट 30 यूनिट ऊर्जा दर 1.25 रुपये प्रति यूनिट और फिक्सड दर 5 रुपये प्रति यूनिट अपरिवर्तित रखी गई हैं। मीटर श्रेणी में 1-200 यूनिट तक 1.69 व 2.20 से बढ़ाकर 2 रुपये, 201-400 यूनिट में 3.30 से बढ़ाकर 3.50, 400 यूनिट तक 3.52 से बढ़ाकर 3.80 रुपये और फिक्सड दर 5.50 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये कर दी गई है।
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गैर मीटर श्रेणी में 1/4 किलोवाट में 99 से बढ़ाकर 175, 1/4 से 1/2 किलोवाट तक 325 से बढ़ाकर 400, 1/2 से 3/4 किलोवाट तक 495 से बढ़ाकर 600 रुपये, 3/4 से 1 किलोवाट तक 800 रुपये और 1 से 2 किलोवाट तक 650 प्लस 155 से 800 प्लस 200 रुपये दर तय की गई है।

2 किलोवाट से ऊपर 1270 प्लस 510 से 1600 प्लस 500 रुपये दर निर्धारित की गई है। गैर घरेलू/व्यवसायी वर्ग में 200 यूनिट तक प्रति यूनिट 3.10 तक, 201-300 यूनिट तक 4.29 से बढ़ाकर 201-500 यूनिट पर 4.70, 300 यूनिट तक 4.62 से बढ़ाकर 500 यूनिट तक 5.10 रुपये, सभी यूनिट के तीसरे चरण में 5.01 से बढ़ाकर 5.10 दर तय की गई है।

फिक्सड दर के सिंगल चरण में 44 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये और तीसरे चरण में 104.50 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये की गई है। गैर मीटर श्रेणी में 1/4 किलोवाट तक 310 से बढ़ाकर 500 रुपये, 1/4-1/2 तक 800 से बढ़ाकर 1000, 1/2-1 किलोवाट तक 1500 और 2000 रुपये, एक किलोवाट से अधिक में 2136 से बढ़ाकर 2000 प्लस 500 रुपये दर तय की गई है।

राज्य व केंद्रीय विभागों में ऊर्जा दरों में एलटी में 6.88 से बढ़ाकर 6.90, 11 केवी में 6.88 से बढ़ाकर 6.90, 33 केवी में 6.88 से बढ़ाकर 6.90, फिक्सड दर में मीटर उपभोक्ता के लिए 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये दर तय की गई है।

कृषि क्षेत्र में मीटर ऊर्जा दर में 0-10 एचपी में 0.66 से बढ़ाकर 0.80, 11-20 एचपी में 0.72 से बढ़ाकर 1 रुपये, 20एचपी से अधिक में 5.23 से बढ़ाकर 5.25, फिक्सड दर में 0-10 एचपी में 15 रुपये से बढ़ाकर 20, 11-20 एचपी में 20 से बढ़ाकर 25 और 20 एचपी से अधिक में 40 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये दर तय की गई है।

गैर मीटर में 0-10 एचपी में 205.35 से बढ़ाकर 250, 11-20 एचपी में 222 से बढ़ाकर 275 और 20 एचपी से अधिक में 1415.25 से बढ़ाकर 1500 रुपये दर तय की गई है।

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